जन समूह बीमा योजना – योजना का परिचय
जन समूह बीमा योजना वर्ष 2019 में Department of Tribal Area Development, Rajasthan द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य राजस्थान के बारां जिले की साहारिया समुदाय की परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
इस योजना के तहत परिवार के मुखिया (मुख्य कमाने वाले सदस्य) की मृत्यु होने पर परिवार को एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। बीमा का प्रीमियम “स्वच्छ प्रोजेक्ट” के माध्यम से जमा किया जाता है।

लाभ – जन समूह बीमा योजना
- ₹25,000 की आर्थिक सहायता
बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार को बीमा कंपनी द्वारा एकमुश्त ₹25,000 प्रदान किए जाते हैं। - प्रीमियम की पूरी राशि स्वच्छ प्रोजेक्ट द्वारा वहन
लाभार्थी परिवार को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता।
पात्रता
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक मृतक का परिवार सदस्य या आश्रित होना चाहिए।
- मृतक साहारिया समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
- मृतक राजस्थान के Baran district का निवासी होना चाहिए।
- बीमित व्यक्ति की मृत्यु से पहले योजना में पंजीकरण होना आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया (ऑफलाइन) – जन समूह बीमा योजना
1. सर्वे और चयन
स्वच्छ प्रोजेक्ट द्वारा बारां जिले की साहारिया बस्तियों में सर्वे किया जाता है और पात्र परिवारों की पहचान की जाती है।
2. नामांकन
पात्र परिवारों का बीमा योजना में पंजीकरण स्वच्छ प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाता है।
3. दावा प्रस्तुत करना (मृत्यु की स्थिति में)
- परिवार को आवश्यक दस्तावेज स्वच्छ प्रोजेक्ट कार्यालय, शाहाबाद में जमा करने होते हैं।
- दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें बीमा कंपनी को भेजा जाता है।
आवश्यक दस्तावेज – जन समूह बीमा योजना
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बीमित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की प्रति
- आधार कार्ड